झारखंड, ब्यूरो : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड के पलामू सिविल कोर्ट ने राहत दी है। दरसअल आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झारखंड के पलामू सिविल कोर्ट में पेश हुए। लालू के केस की पैरवी झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रभात कुमार सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने लालू को डेढ़ महीने जेल और 6 हजार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। हालांकि लालू यादव को कोर्ट ने तुरंत ही जमानत पर रिहा कर दिया है।
बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के बाद पटना के लिए रवाना हो गए हैं। उनके उपर ये मामला पलामू कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार मुंडा की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। जहां लालू यादव की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे। लालू के पलामू के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गढ़वा जिले में साल 2009 में मामला दर्ज हुआ था। पलामू कोर्ट ने सुनवाई के बाद लालू को डेढ़ माह जेल की सजा देकर कोर्ट ने छोड़ दिया है।साथ ही लालू को दंड के रूप में 6000 रुपये देने हैं। ये भी पढ़े-पैंगबर पर टिप्पणी को लेकर अल कायदा की धमकी : बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ाएंगे, इन राज्यों में दी हमले की धमकी

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